SBI के इन 29 ब्रांच से खरीद सकते हैं Electoral Bonds, 6 नवंबर से होगा जारी
Electoral Bonds: केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) की 29वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है. इसके लिए लास्ट डेट 20 नवंबर 2023 है.
SBI के इन 29 ब्रांच से खरीद सकते हैं Electoral Bonds, 6 नवंबर से होगा जारी
SBI के इन 29 ब्रांच से खरीद सकते हैं Electoral Bonds, 6 नवंबर से होगा जारी
Electoral Bonds: केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) की 29वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है. इनकी बिक्री 6 नवंबर 2023 से शुरू होगी. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने एक बयान में कहा कि बिक्री के 29वें चरण में 6 से 20 नवंबर तक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को 29 अधिकृत शाखाओं के जरिए चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है. इसके लिए स्टेट बैंक के 29 ब्रांच की लिस्ट जारी की गई है. आप SBI के 29 ब्रांच से 6 नवंबर से खरीद सकते हैं. इसके लिए लास्ट डेट 20 नवंबर 2023 है.
Electoral Bonds की बिक्री के लिए एसबीआई की दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, गुजरात,दादरा और नगर हवेली और दमन-दीन,मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, ओडिशा,पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार, बिहार, झारखंड, सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पुडुचेरी, कर्नाटक, केरल की शाखाएं अधिकृत की गई हैं.
15 दिन के लिए वैलिड होगा इलेक्टोरल बांड
नोटिफिकेशन के अनुसार, जारी बैंक इलेक्टोरल बांड सिर्फ 15 दिन तक के लिए ही वैलिड होगा. बैंक द्वारा इलेक्टोरल बांड जारी करने की डेट 6 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक है. इलेक्टोरल बांड के एक्सपायर होने के बाद Payee को कोई राशि नहीं दी जाएगी. किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा जमा किए गए इलेक्टोरल बांड उसी दिन उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा.
कौन खरीद सकता है Electoral Bonds
योजना के प्रावधानों के अनुसार, चुनावी बॉन्ड एक व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता है, जो भारत का नागरिक है या भारत में निगमित या स्थापित कंपनी है. एक व्यक्ति एक इंडिविजुअल होने के नाते अकेले या अन्य इंडिविजुअल के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है.
कौन ले सकता है Electoral Bonds
केवल वे राजनीतिक दल जो रिप्रजेंटेशन ऑफ दर पीपल एक्ट, 1951 (1951 का 43) की सेक्शन 29A के तहत रजिस्टर्ड हैं और जिन्हें पिछले लोकसभा या राज्य के विधानसभा चुनावों में कम से कम 1% मत मिले हैं, चुनावी बॉन्ड पाने हकदार हैं. चुनावी बॉन्ड एक पात्र राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत बैंक के साथ एक बैंक खाते के जरिए ही भुनाया जाएगा. इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर आप टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं. इनकम टैक्स की धारा 80GGC/80GGB के तहत राजनीतिक दलों को चंदा देने पर आयकर में छूट भी मिलती है.
कब भुनाया जा सकता है Electoral Bonds
इलेक्टोरल बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैलिड होगा और वैलिडिटी पीरियड खत्म होने बाद चुनावी बॉन्ड जमा किए जाने पर कोई भुगतान नहीं किया जाएगा. इलेक्टोरल बॉन्ड की रकम उसी दिन राजनीतिक दल के बैंक खाते में डाल दी जाएगी, जिस दिन उसे बैंक में पेश किया जाएगा.
05:42 PM IST